No Relief For Rahul Gandhi In Defamation Case, Surat Court Rejects Request

नयी दिल्ली:

गुजरात की एक अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर मानहानि के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के राहुल गांधी के अनुरोध को आज खारिज कर दिया.

इसका मतलब है कि राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता है।

राहुल गांधी ने अनुरोध किया था कि मामले में उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के अदालती आदेश के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने तक उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाए।

राहुल गांधी ने कहा था कि सांसद के रूप में उनकी हैसियत से जबर्दस्त प्रभावित होने के बाद निचली अदालत ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया।

भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मामले में सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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